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09 अग. 2026
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेघालय ने राजमार्गों पर भारी वाहन पार्किंग पर रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subharnab Majumdar
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेघालय ने राजमार्गों पर भारी वाहन पार्किंग पर रोक लगाई

✍️ India Today NE 🗓 07 अग. 2026, 05:33 PM 👁 11
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेघालय ने राजमार्गों पर भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य सड़क यातायात और सुरक्षा में सुधार करना है।

मेघालय सरकार ने आज घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के राजमार्गों पर भारी वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं रहेगी। इस प्रतिबंध का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और ट्रक व बसों के ठहराव से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। प्रवर्तन के लिए राज्य पुलिस और यातायात प्राधिकरण जिम्मेदार होंगे, जो उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना लगाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह निर्णय दिया था कि इस तरह की पार्किंग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। राज्य ने वाणिज्यिक परिवहन संचालकों के लिए वैकल्पिक पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराने और निगरानी चौकियाँ स्थापित करने का वादा किया है।

नयी विनियमन से ट्रैफिक प्रवाह को सुगम बनाने की उम्मीद है, खासकर व्यस्त समय में, और यह समान भीड़भाड़ समस्याओं से जूझ रहे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है।
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