📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aiban-03
अपराध
मेघालय हाई कोर्ट ने स्टेपडॉटर के यौन शोषण के आरोपी को 24 साल की सजा कायम की
✍️ India Today NE
🗓 01 नव. 2026, 12:16 PM
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मेघालय हाई कोर्ट ने अपने स्टेपडॉटर के यौन शोषण के दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 24 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा।
मेघालय हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने स्टेपडॉटर के यौन शोषण के दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 24 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा, जिससे निचली अदालत के फैसले की पुष्टि हुई। आरोपी ने प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों का हवाला देते हुए अपील दायर की थी, परंतु न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य मूल निर्णय को समर्थन देते हैं।
निचली अदालत ने आरोपी को बलात्कार और संबंधित धारा के तहत 24 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने परीक्षण की प्रक्रिया और पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता की जांच की और पाया कि परीक्षण निष्पक्ष रहा।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के प्रति न्यायपालिका की शून्य‑सहिष्णुता को दर्शाता है। यह निर्णय निचली अदालतों को ऐसे संवेदनशील मामलों में साक्ष्य को सावधानीपूर्वक दर्ज करने की याद दिलाता है।
अब आरोपी को अपनी सजा पूरी करनी होगी, जब तक कि आगे कोई अपील सफल न हो, जो हाई कोर्ट के दृढ़ रुख को देखते हुए संभावित नहीं दिखता।
निचली अदालत ने आरोपी को बलात्कार और संबंधित धारा के तहत 24 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने परीक्षण की प्रक्रिया और पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता की जांच की और पाया कि परीक्षण निष्पक्ष रहा।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के प्रति न्यायपालिका की शून्य‑सहिष्णुता को दर्शाता है। यह निर्णय निचली अदालतों को ऐसे संवेदनशील मामलों में साक्ष्य को सावधानीपूर्वक दर्ज करने की याद दिलाता है।
अब आरोपी को अपनी सजा पूरी करनी होगी, जब तक कि आगे कोई अपील सफल न हो, जो हाई कोर्ट के दृढ़ रुख को देखते हुए संभावित नहीं दिखता।