📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Van1905
अपराध
मेघालय चेक गेट पर नकली प्रवासी पंजीकरण स्लिप: लेबर विभाग ने जेल और ₹1 लाख जुर्माने की चेतावनी
✍️ Hub News
🗓 30 सित. 2026, 08:32 PM
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लेबर विभाग ने मेघालय के चेक‑गेट पर नकली प्रवासी पंजीकरण स्लिप इस्तेमाल करने वाले नियोक्ताओं को जेल और ₹1 लाख जुर्माने की चेतावनी दी है।
मेघालय के सीमा चेक‑गेट पर नकली प्रवासी पंजीकरण स्लिपों के प्रयोग में वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य के लेबर विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि ये झूठे दस्तावेज़ रोजगार नियमों से बचने और अवैध श्रम प्रवाह को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
नए निर्देश के तहत, ऐसे झूठे स्लिपों का उपयोग करने या उनका समर्थन करने वाले नियोक्ताओं को जेल की सजा और प्रत्येक उल्लंघन पर अधिकतम ₹1 लाख जुर्माना हो सकता है। यह दंड इस प्रथा को रोकने और वास्तविक प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए है।
एक वरिष्ठ लेबर अधिकारी ने बताया कि सभी पंजीकरण दस्तावेज़ों की जाँच को कड़ा किया जाएगा और चेक‑गेट पर यादृच्छिक निरीक्षण नियमित किया जाएगा। नियोक्ताओं से अनुरोध है कि वे मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र सीधे अधिकृत प्रवासी कल्याण कार्यालयों से प्राप्त करें।
विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को भी किसी भी संदिग्ध दस्तावेज़ की सूचना निकटतम लेबर कार्यालय को देने की सलाह दी है, जिससे उन्हें शोषण से बचाया जा सके।
नए निर्देश के तहत, ऐसे झूठे स्लिपों का उपयोग करने या उनका समर्थन करने वाले नियोक्ताओं को जेल की सजा और प्रत्येक उल्लंघन पर अधिकतम ₹1 लाख जुर्माना हो सकता है। यह दंड इस प्रथा को रोकने और वास्तविक प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए है।
एक वरिष्ठ लेबर अधिकारी ने बताया कि सभी पंजीकरण दस्तावेज़ों की जाँच को कड़ा किया जाएगा और चेक‑गेट पर यादृच्छिक निरीक्षण नियमित किया जाएगा। नियोक्ताओं से अनुरोध है कि वे मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र सीधे अधिकृत प्रवासी कल्याण कार्यालयों से प्राप्त करें।
विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को भी किसी भी संदिग्ध दस्तावेज़ की सूचना निकटतम लेबर कार्यालय को देने की सलाह दी है, जिससे उन्हें शोषण से बचाया जा सके।