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15 अक्टू. 2026•
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मैनपुरी: दबंग भाई के कब्जे से दिलाई बहन को 10 बीघा जमीन, डीएम ने कराई पैमाइश
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मैनपुरी: दबंग भाई के कब्जे से दिलाई बहन को 10 बीघा जमीन, डीएम ने कराई पैमाइश

✍️ रिपोर्टर: शैलेष गुप्ता महाजन 🗓 15 अक्टू. 2026, 05:47 PM 👁 18
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जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने मिशन समाधान के तहत भूमि विवाद का मौके पर निरीक्षण कर राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम से जमीन का सीमांकन कराया। फसल कटते ही शिकायतकर्ता को हिस्से की जमीन पर कब्जा दिलाया जाएगा।

मैनपुरी। जमीन पर दबंग भाई के अवैध कब्जे से परेशान एक शिकायतकर्ता को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने मिशन समाधान के तहत तहसील सदर के ग्राम करीमगंज निवासी रामलड़ैते के भूमि विवाद का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति की जांच के बाद राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने भूमि का सीमांकन कर शिकायतकर्ता के हिस्से की निशानदेही कराई। डीएम ने निर्देश दिए कि धान की फसल कटते ही पुलिस बल की मौजूदगी में शिकायतकर्ता के हिस्से की जुताई कराकर उसे कब्जा दिलाया जाए।

निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता की स्वर्गीय माता के नाम गाटा संख्या 3621 में 0.971 हेक्टेयर और गाटा संख्या 3626 में 0.525 हेक्टेयर भूमि बैनामा दर्ज है, जिसका कुल रकबा लगभग 10 बीघा है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके भाई ने पूरी जमीन पर अकेले कब्जा कर रखा है और उसे उसके हिस्से की भूमि पर काबिज नहीं होने दे रहा है। हिस्सा मांगने पर उसे धमकी भी दी जाती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेखों, नक्शे, खतौनी और मौके की वास्तविक स्थिति की गहन समीक्षा की। इसके बाद संयुक्त टीम ने शिकायतकर्ता के एक चौथाई हिस्से का विधिवत सीमांकन कर स्पष्ट निशानदेही कराई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि भविष्य में सीमांकन को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो और कार्रवाई पारदर्शी बनी रहे।

जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर प्रकाश चौधरी को निर्देश दिए कि खेत में खड़ी धान की फसल कटने के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में शिकायतकर्ता के हिस्से की जुताई कराकर उसे तत्काल कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने विपक्षी पक्ष से लिखित आख्या लेने को भी कहा, ताकि फसल कटने के बाद संबंधित हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जा सके। डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने और दबंगई के बल पर अवैध कब्जा करने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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