📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Adam James Reginald Duncan the Third, Unity of Emp
अपराध
मेघालय के ईस्ट जैंटिया हिल्स में पीओसीएसओ अपराधी को 25 साल की सजा
✍️ India Today NE
🗓 17 सित. 2026, 12:16 PM
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मेघालय के ईस्ट जैंटिया हिल्स में एक अदालत ने पीओसीएसओ अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को 25 साल की जेल की सजा सुनाई।
मेघालय के ईस्ट जैंटिया हिल्स के जिला न्यायालय ने पीओसीएसओ (बाल संरक्षण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को 25 साल की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला एक ऐसे मामले के बाद आया जिसमें नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप सिद्ध हुए थे।
पीओसीएसओ अधिनियम के तहत बाल अत्याचार को कड़ी सजा दी जाती है, जिससे नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और निवारक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह दंड निर्धारित किया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बाल संरक्षण कानूनों के कड़ाई से पालन को दर्शाता है और समाज को यह संदेश देता है कि बाल अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा मिलेगी।
पीओसीएसओ अधिनियम के तहत बाल अत्याचार को कड़ी सजा दी जाती है, जिससे नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और निवारक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह दंड निर्धारित किया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बाल संरक्षण कानूनों के कड़ाई से पालन को दर्शाता है और समाज को यह संदेश देता है कि बाल अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा मिलेगी।