🔥 TRENDING ધારી તાલુકાના વિરપુર ગામ નજીક મધમાખીઓન... લીલીયાના શેઢાવદર ગામમાં દીપડાએ વાછરડાન... Dhurandhar: The Revenge Submits 9 Song... India Today Releases Daily School Asse... Will O'Rourke ruled out of India tour... Arunachal MP Tai Tagak highlights infr...
10 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Politics

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष अभियान की समीक्षा की, छूटे नामों को जोड़ने के निर्देश

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 10 Oct 2026, 11:16 AM 👁 10
Watch on: 📘 Facebook
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचक नामावली के निरंतर अद्यतन और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने छूटे हुए और विलोपित मतदाताओं के नामों को पात्रता अनुसार पुनः जोड़ने के निर्देश दिए।

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचक नामावली के निरंतर अद्यतन तथा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जाए। बैठक में इंदौर से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से निर्वाचक नामावली से विलोपित किए गए मतदाताओं के प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर पात्रता के अनुसार उनके नाम सम्मिलित किये जायें। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन निर्वाचक नामावलियों के आधार पर कार्यवाही की गई थी, उसके पश्चात यदि किसी मतदान केन्द्र में परिवर्तन हुआ है, तो संबंधित सूचियों का मिलान किया जाए। मिलान के उपरांत छूटे हुए मतदाताओं की सूची दो दिवस के भीतर बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ए. को उपलब्ध कराई जाए, ताकि सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा सके।

ईआरओ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नागरिकों को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने तथा निर्वाचन संबंधी अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी एवं आवश्यक सहायता सहज रूप से उपलब्ध हो सके। साथ ही अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रारूप-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ही किया जाएगा। गैर-एसआईआर अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अनुसार लागू प्रपत्रों का ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में बी.एल.ओ. की बैठक आयोजित कर उन्हें डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से पात्र मतदाताओं को चिन्हित करने तथा उनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नवीन बसाहटों में भी विशेष अभियान चलाकर वहां निवासरत पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायों से सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी अभियान के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित प्रगति प्राप्त करें तथा प्रतिदिन की प्रगति से जिला कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
📲Get App