📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Albert_Deccan
अपराध
महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल ने MSRTC को 2019 दुर्घटना पीड़ित के माता‑पिता को 31 लाख रुपये देने का आदेश
✍️ mid-day.com
🗓 19 सित. 2026, 04:46 AM
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महाराष्ट्र के ट्रिब्यूनल ने राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 2019 की सड़क दुर्घटना के पीड़ित के माता‑पिता को 31 लाख रुपये की मुआवजा देने का आदेश दिया।
महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (MSRTC) को 2019 में एक MSRTC बस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के माता‑पिता को 31 लाख रुपये की मुआवजा देने का आदेश दिया है।
2019 की उस दुर्घटना में एक जीवन की हानि हुई, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने राज्य‑चलित परिवहन सेवा की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की। सबूत और गवाहियों की जांच के बाद ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना में MSRTC की जिम्मेदारी है।
ट्रिब्यूनल ने आदेश में भुगतान की राशि निर्धारित की और MSRTC को निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि अदा करने का निर्देश दिया, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लापरवाही के मामलों में शीघ्र समाधान प्रदान करने की कंपनी की जिम्मेदारी पर बल दिया।
MSRTC ने अभी तक इस आदेश पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, जबकि पीड़ित के माता‑पिता ने कई वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद औपचारिक मुआवजा मिलने पर राहत व्यक्त की है।
2019 की उस दुर्घटना में एक जीवन की हानि हुई, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने राज्य‑चलित परिवहन सेवा की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की। सबूत और गवाहियों की जांच के बाद ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना में MSRTC की जिम्मेदारी है।
ट्रिब्यूनल ने आदेश में भुगतान की राशि निर्धारित की और MSRTC को निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि अदा करने का निर्देश दिया, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लापरवाही के मामलों में शीघ्र समाधान प्रदान करने की कंपनी की जिम्मेदारी पर बल दिया।
MSRTC ने अभी तक इस आदेश पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, जबकि पीड़ित के माता‑पिता ने कई वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद औपचारिक मुआवजा मिलने पर राहत व्यक्त की है।