📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Water Resources, River Development and
बिज़नेस
महाराष्ट्र ने ऐप आधारित एग्रीगेटर्स को लाइसेंस डेडलाइन चूकने पर कार्रवाई की चेतावनी दी
✍️ Mid-Day
🗓 07 अग. 2026, 03:36 AM
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महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है कि वे 1 सितंबर की लाइसेंस डेडलाइन चूकने पर कार्रवाई का सामना करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित एग्रीगेटर्स, जैसे राइड‑हेलिंग और फूड‑डिलीवरी सेवाओं, को 1 सितंबर की लाइसेंस डेडलाइन चूकने के बाद औपचारिक चेतावनी जारी की है।
यह चेतावनी राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अनुपालन न करने पर दंड, संचालन निलंबन या लाइसेंस रद्द करने जैसी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
यह डेडलाइन ऐप‑आधारित सेवाओं के क्षेत्र को औपचारिक बनाने और उपभोक्ता सुरक्षा व कर अनुपालन सुनिश्चित करने के व्यापक नियामक प्रयास का हिस्सा है।
एग्रीगेटर्स को तुरंत आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है ताकि दंड से बचा जा सके।
यह चेतावनी राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अनुपालन न करने पर दंड, संचालन निलंबन या लाइसेंस रद्द करने जैसी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
यह डेडलाइन ऐप‑आधारित सेवाओं के क्षेत्र को औपचारिक बनाने और उपभोक्ता सुरक्षा व कर अनुपालन सुनिश्चित करने के व्यापक नियामक प्रयास का हिस्सा है।
एग्रीगेटर्स को तुरंत आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है ताकि दंड से बचा जा सके।