📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
खानपान
महाराष्ट्र ने एनालॉग पनीर पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया, सख्त दंड तय
✍️ The Hindu
🗓 05 अग. 2026, 02:38 PM
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महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया, खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का हवाला देते हुए। उल्लंघन करने वालों पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, जिसे दूध के पाउडर और अन्य एडिटिव्स से बनाया जाता है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा मानकों के बार-बार उल्लंघन के कारण जारी किया गया है। इस नए निर्देश के तहत, एनालॉग पनीर का उत्पादन या बिक्री करने वाले किसी भी इकाई पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह प्रतिबंध कई जांचों के बाद आया है, जिनमें राज्य भर में बेचे जाने वाले कई बैचों में निम्न गुणवत्ता के कच्चे माल और अनुचित प्रसंस्करण पद्धतियों का पता चला। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को निम्न गुणवत्ता वाले घटकों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए उठाया गया है।
महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा विभाग अनुपालन की निगरानी करेगा, और किसी भी उल्लंघन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी डेयरी उत्पादकों से आग्रह किया है कि वे वास्तविक पनीर पर स्विच करें या उत्पादन फिर से शुरू करने से पहले कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करें।
यह प्रतिबंध कई जांचों के बाद आया है, जिनमें राज्य भर में बेचे जाने वाले कई बैचों में निम्न गुणवत्ता के कच्चे माल और अनुचित प्रसंस्करण पद्धतियों का पता चला। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को निम्न गुणवत्ता वाले घटकों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए उठाया गया है।
महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा विभाग अनुपालन की निगरानी करेगा, और किसी भी उल्लंघन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी डेयरी उत्पादकों से आग्रह किया है कि वे वास्तविक पनीर पर स्विच करें या उत्पादन फिर से शुरू करने से पहले कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करें।