🔥 TRENDING Anurag Kashyap Calls Babita Singh's Re... Arjun Das and Aishwarya Lekshmi’s rom‑... Laika Unveils Final Trailer and Opens... Official Trailer of ‘Wildwood’ Unveile... Salman Khan's Upcoming Film Showcases... Karnataka Deputy CM DK Shivakumar Call...
18 Sep 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Crime

महराजगंज के कोल्हुई थाना में 21 साल पुरानी मारपीट के मामले में आरोपी को 1500 रुपये दंड और एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा

✍️ Reporter: Devansh Dubey 🗓 17 Sep 2026, 03:12 AM 👁 55
Watch on: ▶️ YouTube
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दीवानी न्यायालय फरेंदा ने कोल्हुई थाना क्षेत्र में 2005 की मारपीट, गाली‑गलौज और जान‑माल की धमकी के आरोप में योगेंद्र को दोषी ठहराते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

दीवानी न्यायालय फरेंदा ने महराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र में 21 साल पुरानी मारपीट, गाली‑गलौज और जान‑माल की धमकी के आरोप में आरोपी योगेंद्र को दोषी करार दिया।

विरोधी के खिलाफ वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और घटना चार मई 2005 को घटित हुई थी। अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए।

अदालत ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो अतिरिक्त 40 दिन का कारावास लागू होगा।

आरोपी के खिलाफ 21 मई 2005 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। इस निर्णय के बाद आरोपी को निर्धारित अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा और आर्थिक दंड का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
📲Get App