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08 नव. 2026•
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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को इलायंगुड़ी में नया सरकारी अस्पताल बनाने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Flickr (CC)
स्वास्थ्य

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को इलायंगुड़ी में नया सरकारी अस्पताल बनाने का आदेश दिया

✍️ The New Indian Express 🗓 08 नव. 2026, 10:16 AM 👁 11
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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सिलगुड़ी जिले के इलायंगुड़ी में नया सरकारी अस्पताल बनाने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया।

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को सिलगुड़ी जिले के इलायंगुड़ी में नया सरकारी अस्पताल बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएँ जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त हैं।

आदेश में स्वास्थ्य विभाग को भूमि अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्था और पूर्णता की समयसीमा सहित एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, परियोजना में किसी भी देरी को रोकने के लिए नियमित निगरानी भी अनिवार्य की गई।

यह निर्णय ग्रामीण तमिलनाडु में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जहाँ कई लोग बुनियादी उपचार के लिए दूर तक यात्रा करते हैं। राज्य के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन करने और अस्पताल परियोजना को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह कहते हुए कि नया सरकारी अस्पताल निकटवर्ती उच्चस्तरीय केंद्रों पर दबाव कम करेगा और इलायंगुड़ी में आपातकालीन देखभाल, प्रसवशाला और आउट‑पेशेंट क्लिनिक जैसी आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।
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