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18 सित. 2026
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एमपी जल संसाधन विभाग ने मंत्री से मिलने के लिए अनुमति अनिवार्य की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
राजनीति

एमपी जल संसाधन विभाग ने मंत्री से मिलने के लिए अनुमति अनिवार्य की

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 18 सित. 2026, 08:15 AM 👁 13
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एमपी जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को मंत्री से मिलने से पहले अनुमति लेने का आदेश दिया, उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।

मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को राज्य के जल संसाधन मंत्री से मिलने से पहले लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है। यह नियम इस हफ्ते जारी किया गया है और इसका उद्देश्य आधिकारिक मुलाकातों को व्यवस्थित करना तथा अनियोजित यात्राओं से विभागीय कार्य में बाधा न आने देना है। सभी बैठक के अनुरोध वरिष्ठ प्रशासनिक कार्यालय को भेजे जाएंगे, जो प्रासंगिकता और समय के आधार पर अनुमति देंगे या नहीं देंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के उपस्थित होने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश सभी स्तरों के कर्मचारियों पर लागू है, वरिष्ठ अभियंता से लेकर कनिष्ठ क्लर्क तक, और तुरंत प्रभाव से लागू है।
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