📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
राजनीति
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण कानून को रद्द किया
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 09 अक्टू. 2026, 04:46 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 27% करने वाले संशोधन को असंवैधानिक करार दिया और उसे रद्द कर दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह बदलाव समानता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और आरक्षण की सीमा से अधिक है। इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत फिर से 14% पर आ जाएगा। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्तमान में 13% पदों पर रखी गई आरक्षण को तीन महीने के भीतर भर दिया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में देरी न हो। यह निर्णय आरक्षण नीति के संवेदनशील मुद्दे को लेकर कानूनी चुनौती और राजनीतिक बहस को जन्म देगा।