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31 जुल. 2026
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी पास प्रोफेसर की देर से पदोन्नति पर सरकार से जवाब मांगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
शिक्षा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी पास प्रोफेसर की देर से पदोन्नति पर सरकार से जवाब मांगा

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 31 जुल. 2026, 08:35 AM 👁 4

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार व संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है, पीएससी पास प्रोफेसर की पदोन्नति में भेदभाव के दावे पर। अगले सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की गई है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जाबलपुर ने खंडवा के एक प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका के जवाब में सरकार व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इस प्रोफेसर, जो पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, का दावा है कि उनकी पदोन्नति और नियमितीकरण में भेदभाव के कारण देरी हुई है।

क़ानून ने सरकार से इस देरी के पीछे के कारणों और पदोन्नति के मानदंडों के बारे में विस्तृत विवरण देने का आदेश दिया है। साथ ही, सरकार से संबंधित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है, जिससे सरकार को जवाब देने और सबूत प्रस्तुत करने का समय मिल रहा है। इस मामले ने राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के मुद्दों पर प्रकाश डाला है।
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