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18 सित. 2026
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सरपंच चुनाव में पुनर्गणना का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
राजनीति

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सरपंच चुनाव में पुनर्गणना का आदेश दिया

✍️ The Indian Express 🗓 18 सित. 2026, 08:36 PM 👁 15
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक वोट के अंतर के बाद सरपंच चुनाव में पुनर्गणना का आदेश दिया, जिससे चुने गए गांव प्रमुख की चार वर्ष की कार्यकाल पर असर पड़ सकता है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक वोट के अंतर के बाद सरपंच चुनाव में पुनर्गणना का आदेश दिया। यह निर्णय विपक्षी उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें मतदान गिनती में त्रुटियों का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में पुनर्गणना करेगा।

चुनाव में सरपंच को एक वोट के अंतर से विजयी घोषित किया गया था, जो चार वर्ष के कार्यकाल के लिए था। न्यायालय का यह निर्देश चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक अधिकार को बनाए रखने के लिए है।

चुनाव अधिकारी पुष्टि करते हैं कि पुनर्गणना कड़ी निगरानी में की जाएगी ताकि किसी भी अनियमितता को रोका जा सके। पुनर्गणना के परिणाम से वर्तमान विजेता की पुष्टि हो सकती है या सरपंच के पद पर परिवर्तन हो सकता है।

उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्थानीय चुनावों में सटीक मतदान गिनती के महत्व को रेखांकित करता है, जो राज्य के ग्रामीण शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पुनर्गणना की समयसीमा और प्रक्रियाओं के बारे में और कोई विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है।
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