📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए गाइडलाइन की याचिका खारिज की
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 23 सित. 2026, 11:15 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लंबित मामलों के निपटारे हेतु गाइडलाइन की याचिका खारिज कर दी, यह कहा कि ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की जा सकती।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लंबित मामलों के निपटारे हेतु गाइडलाइन की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि एक समान प्रक्रिया ढांचा बनाकर न्यायालयों में केस बैकलॉग को कम किया जा सकता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायपालिका को ऐसी गाइडलाइन जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि केस प्रबंधन मौजूदा प्रक्रिया कानूनों और व्यक्तिगत न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि एकसमान गाइडलाइन लागू करने से न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो सकता है।
यह फैसला राज्य की न्यायिक प्रणाली को केस बैकलॉग से निपटने में चुनौतियों को उजागर करता है, साथ ही यह दर्शाता है कि सुधार विधायी संशोधनों के माध्यम से ही संभव हैं, न कि न्यायिक निर्देशों से।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायपालिका को ऐसी गाइडलाइन जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि केस प्रबंधन मौजूदा प्रक्रिया कानूनों और व्यक्तिगत न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि एकसमान गाइडलाइन लागू करने से न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो सकता है।
यह फैसला राज्य की न्यायिक प्रणाली को केस बैकलॉग से निपटने में चुनौतियों को उजागर करता है, साथ ही यह दर्शाता है कि सुधार विधायी संशोधनों के माध्यम से ही संभव हैं, न कि न्यायिक निर्देशों से।