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18 अग. 2026
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पति के रखरखाव बढ़ोतरी पर उत्पीड़न दावे को खारिज किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पति के रखरखाव बढ़ोतरी पर उत्पीड़न दावे को खारिज किया

✍️ The Indian Express 🗓 18 अग. 2026, 01:37 PM 👁 6
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रखरखाव बढ़ोतरी को उत्पीड़न बताने वाले पति के दावे को खारिज कर संशोधित आदेश को बरकरार रखा।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पति द्वारा दायर दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रखरखाव में बढ़ोतरी उत्पीड़न के बराबर है। दावेदार ने तर्क दिया कि संशोधित राशि अत्यधिक है और उस पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। न्यायालय के निर्णय में पाया गया कि उत्पीड़न के दावे का कोई आधार नहीं है और निचली अदालत द्वारा तय रखरखाव बढ़ोतरी को बरकरार रखा गया।
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