📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AnonymousUnknown author
शिक्षा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मांगा 4 किमी स्कूल स्थानांतरण पर सरकार का जवाब
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 13 अक्टू. 2026, 09:46 PM
👁 17
ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार से 48 घंटे में 4 किमी दूर स्कूल स्थानांतरण के मामले पर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है।
ग्वालियर खंडपीठ ने एक स्कूल स्थानांतरण पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसके कारण छात्रों को चार किलोमीटर अतिरिक्त चलकर पढ़ना पड़ेगा।
अदालत ने सरकार से 48 घंटे के भीतर विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया, जिसमें स्थानांतरण का कारण और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपाय बताए जाएँ।
इसके अलावा, खंडपीठ ने सरकार को स्थानांतरण नीति और संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि निर्णय‑प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
यह निर्णय न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है कि वह बच्चों के सुलभ शिक्षा के अधिकार की रक्षा करे और राज्य की स्कूल‑स्थान निर्धारण नीतियों की समीक्षा को प्रेरित कर सकता है।
अदालत ने सरकार से 48 घंटे के भीतर विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया, जिसमें स्थानांतरण का कारण और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपाय बताए जाएँ।
इसके अलावा, खंडपीठ ने सरकार को स्थानांतरण नीति और संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि निर्णय‑प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
यह निर्णय न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है कि वह बच्चों के सुलभ शिक्षा के अधिकार की रक्षा करे और राज्य की स्कूल‑स्थान निर्धारण नीतियों की समीक्षा को प्रेरित कर सकता है।