📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को द्वितीय RTI अपीलों का विवरण एक हफ्ते में पेश करने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 03 नव. 2026, 03:31 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को लंबित द्वितीय RTI अपीलों की पूरी सूची एक हफ्ते में देने का निर्देश दिया, प्री‑ट्रिपाठी की 14‑महीने पुरानी अपील पर सुनवाई के बाद।
जस्टिस विशाल मिश्रा ने एकलपीठ में द्वितीय RTI अपीलों के लंबित रहने की समस्या को उठाते हुए 14 महीने से लंबित प्री‑ट्रिपाठी की अपील पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को निर्देश दिया कि वह सभी लंबित द्वितीय अपीलों की विस्तृत सूची, उनके वर्तमान स्थिति और देरी के कारणों सहित, एक हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करे।
यह आदेश RTI अधिनियम के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और नागरिकों को सूचना तक पहुँच से वंचित न करने के उद्देश्य से दिया गया है।
हाईकोर्ट का यह कदम राज्य में सूचना‑शासन पर बढ़ती न्यायिक निगरानी को दर्शाता है और भविष्य में आगे की देरी पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की संभावना को इंगित करता है।
हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को निर्देश दिया कि वह सभी लंबित द्वितीय अपीलों की विस्तृत सूची, उनके वर्तमान स्थिति और देरी के कारणों सहित, एक हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करे।
यह आदेश RTI अधिनियम के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और नागरिकों को सूचना तक पहुँच से वंचित न करने के उद्देश्य से दिया गया है।
हाईकोर्ट का यह कदम राज्य में सूचना‑शासन पर बढ़ती न्यायिक निगरानी को दर्शाता है और भविष्य में आगे की देरी पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की संभावना को इंगित करता है।