📷 चित्र स्रोत: Flickr (CC)
अपराध
इंदौर पंचायत के पूर्व सरपंच, सचिव और बेटे के खिलाफ वाहन दुरुपयोग केस दर्ज
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 19 अग. 2026, 07:02 PM
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इंदौर के लोकायुक्त ने बांक ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, सचिव और उनके बेटे के खिलाफ सरकारी वाहन को निजी लाभ के लिए उपयोग करने के आरोप में केस दर्ज किया।
इंदौर जिले की लोकायुक्त पुलिस ने बांक ग्राम पंचायत में सरकारी वाहन के उपयोग में अनियमितताओं की पहचान के बाद एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि वह वाहन, जो आधिकारिक पंचायत कार्यों के लिए निर्धारित था, को तत्कालीन सरपंच और सचिव के बेटे को आर्थिक लाभ पहुँचाने वाले प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने मानक खरीद और उपयोग नियमों को नजरअंदाज कर बेटे को वाहन से वित्तीय लाभ कमाने की सुविधा दी। यह दुरुपयोग राज्य के सरकारी संपत्तियों के निजी या पारिवारिक लाभ के लिए उपयोग पर प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन है।
इन तथ्यों के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन सरपंच, सचिव और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम और संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी धाराओं का उल्लंघन बताया गया है। यदि दोषी पाए गए तो जुर्माना, कारावास आदि दंड का सामना करना पड़ सकता है।
लोकायुक्त कार्यालय ने बताया कि जांच जारी है और इस योजना में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने मानक खरीद और उपयोग नियमों को नजरअंदाज कर बेटे को वाहन से वित्तीय लाभ कमाने की सुविधा दी। यह दुरुपयोग राज्य के सरकारी संपत्तियों के निजी या पारिवारिक लाभ के लिए उपयोग पर प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन है।
इन तथ्यों के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन सरपंच, सचिव और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम और संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी धाराओं का उल्लंघन बताया गया है। यदि दोषी पाए गए तो जुर्माना, कारावास आदि दंड का सामना करना पड़ सकता है।
लोकायुक्त कार्यालय ने बताया कि जांच जारी है और इस योजना में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा सकती है।