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राजनीति
कानून मंत्रालय ने 16 ट्राइब्यूनलों में नियुक्तियों के लिए नियम बनाये
✍️ The Hindu
🗓 03 अक्टू. 2026, 04:39 AM
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केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नए नियम जारी किए, जिससे राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल आयोग 16 ट्राइब्यूनलों और अपीलीय निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मानकीकृत कर सकेगा।
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न ट्राइब्यूनलों के प्रमुख एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को मानकीकृत करने हेतु नियमों का एक व्यापक पैकेज तैयार किया गया है। इस ढांचे के तहत, हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल आयोग को 16 ट्राइब्यूनलों और अपीलीय निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन शक्ति दी जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि इन नियमों का उद्देश्य पारदर्शी, योग्यता‑आधारित चयन सुनिश्चित करना और अर्ध‑न्यायिक संस्थाओं में देरी को कम करना है। यह कहा गया कि नियमों को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा और अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी जाएगी। विधि विशेषज्ञ इस कदम को भारत के ट्राइब्यूनल सिस्टम की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मान रहे हैं।