📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ashwin147
अपराध
कुवैत की अदालत ने दो लेबनी और एक भारतीय को ड्रग तस्करी में मौत की सजा सुनाई
✍️ Times Kuwait
🗓 02 नव. 2026, 03:48 AM
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कुवैत की आपराधिक अदालत ने दो लेबनी और एक भारतीय को अलग‑अलग ड्रग तस्करी मामलों में दोषी ठहराकर मौत की सजा दी, अधिकारियों ने बताया।
कुवैत की आपराधिक अदालत ने दो लेबनी नागरिकों और एक भारतीय नागरिक को ड्रग तस्करी और संबंधित तस्करी के आरोपों में दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई। यह निर्णय दो अलग‑अलग मामलों में एक साथ सुनाया गया, जैसा कि न्याय मंत्रालय ने बताया।
कुवैती कानून के तहत बड़ी मात्रा में नियंत्रित पदार्थों की तस्करी करने वालों को फांसी की सजा अनिवार्य है। अभियोजकों ने ऐसे साक्ष्य पेश किए कि इन तीनों ने नशीली दवाओं का आयात और वितरण किया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ।
प्राधिकारियों ने कहा कि यह सजा कुवैत की कड़ी नशीली दवा विरोधी नीति को दर्शाती है और अन्य लोगों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से है। लेबनान और भारत के दूतावासों से इस फैसले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं मिली।
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फांसी की सजा विवादास्पद है, परन्तु खाड़ी देशों में गंभीर नशीली दवा अपराधों के लिए यह अभी भी लागू है, और कुवैती न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अपील दायर की जा सकती है।
कुवैती कानून के तहत बड़ी मात्रा में नियंत्रित पदार्थों की तस्करी करने वालों को फांसी की सजा अनिवार्य है। अभियोजकों ने ऐसे साक्ष्य पेश किए कि इन तीनों ने नशीली दवाओं का आयात और वितरण किया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ।
प्राधिकारियों ने कहा कि यह सजा कुवैत की कड़ी नशीली दवा विरोधी नीति को दर्शाती है और अन्य लोगों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से है। लेबनान और भारत के दूतावासों से इस फैसले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं मिली।
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फांसी की सजा विवादास्पद है, परन्तु खाड़ी देशों में गंभीर नशीली दवा अपराधों के लिए यह अभी भी लागू है, और कुवैती न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अपील दायर की जा सकती है।