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अपराध
केरल हाई कोर्ट ने शराबी यात्रियों को हटाने का रेलवे अधिकार मान्य किया
✍️ indianexpress.com
🗓 01 सित. 2026, 03:18 PM
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केरल हाई कोर्ट ने कहा कि रेलवे को ट्रेन से स्पष्ट रूप से नशे में दिखने वाले यात्रियों को हटाने का अधिकार है।
केरल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे को ट्रेन में नशे में दिखने वाले यात्रियों को हटाने का वैध अधिकार है। यह निर्णय उन याचिकाओं के जवाब में दिया गया था, जिनमें रेलवे की अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा कि ट्रेन में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है, और नशे में यात्रियों को हटाना मौजूदा रेलवे नियमों के तहत उचित कदम है। यह कदम यात्रियों की शांति और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक माना गया।
यह फैसला रेलवे की दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है, जिसमें असभ्य या जोखिमपूर्ण व्यवहार वाले यात्रियों को हटाने की अनुमति है, और अधिकारियों को इस नियम को लागू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें।
अदालत ने कहा कि ट्रेन में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है, और नशे में यात्रियों को हटाना मौजूदा रेलवे नियमों के तहत उचित कदम है। यह कदम यात्रियों की शांति और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक माना गया।
यह फैसला रेलवे की दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है, जिसमें असभ्य या जोखिमपूर्ण व्यवहार वाले यात्रियों को हटाने की अनुमति है, और अधिकारियों को इस नियम को लागू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें।