🔥 ट्रेंडिंग 11वीं नागालैंड स्पेलिंग बी में द्रुतशु... मोगा के ढाबे पर गोलीबारी में एक व्यक्त... गया सर्किट हाउस में एसी ब्लास्ट से आग,... भोपाल में ऑटो पार्किंग विवाद पर पुलिस... जीतू पटवारी ने शीतला मंदिर हादसे के शि... भोपाल पुलिस ने राकेश अग्रवाल की हत्या...
21 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
केरल हाई कोर्ट ने शराबी यात्रियों को हटाने का रेलवे अधिकार मान्य किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Augustus Binu/ www.dreamsparrow.net/ facebook
अपराध

केरल हाई कोर्ट ने शराबी यात्रियों को हटाने का रेलवे अधिकार मान्य किया

✍️ indianexpress.com 🗓 01 सित. 2026, 03:18 PM 👁 49
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

केरल हाई कोर्ट ने कहा कि रेलवे को ट्रेन से स्पष्ट रूप से नशे में दिखने वाले यात्रियों को हटाने का अधिकार है।

केरल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे को ट्रेन में नशे में दिखने वाले यात्रियों को हटाने का वैध अधिकार है। यह निर्णय उन याचिकाओं के जवाब में दिया गया था, जिनमें रेलवे की अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा कि ट्रेन में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है, और नशे में यात्रियों को हटाना मौजूदा रेलवे नियमों के तहत उचित कदम है। यह कदम यात्रियों की शांति और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक माना गया।
यह फैसला रेलवे की दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है, जिसमें असभ्य या जोखिमपूर्ण व्यवहार वाले यात्रियों को हटाने की अनुमति है, और अधिकारियों को इस नियम को लागू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें।
📲Get App