📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
अपराध
केरल उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट खारिज कर दी, एडीजीपी एस. श्रीजिथ को अनुकूल फैसला
✍️ The Hindu
🗓 30 जुल. 2026, 09:42 PM
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केरल उच्च न्यायालय ने एडीजीपी एस. श्रीजिथ के पक्ष में रिपोर्ट को खारिज कर दिया और वॉचडॉग अतिरिक्त मुख्य सचिव से डिपिन एडवाना द्वारा दायर शिकायत पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
केरल उच्च न्यायालय ने एडीजीपी एस. श्रीजिथ के खिलाफ रिपोर्ट को रद्द कर दिया और वॉचडॉग अतिरिक्त मुख्य सचिव से डिपिन एडवाना द्वारा दायर शिकायत पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। यह निर्णय मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आया।
न्यायालय के आदेश में कहा गया कि श्रीजिथ पर लगे आरोप पर्याप्त सबूतों पर आधारित नहीं थे। उन्होंने आगे की कार्रवाई से पहले शिकायत की गहन पुनः जाँच की आवश्यकता पर बल दिया। यह निर्देश जांच प्रक्रिया में एक विराम का संकेत देता है।
यह कदम पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही पर असर डाल सकता है और केरल में कानून‑प्रवर्तन के निरीक्षण पर भविष्य के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
न्यायालय के आदेश में कहा गया कि श्रीजिथ पर लगे आरोप पर्याप्त सबूतों पर आधारित नहीं थे। उन्होंने आगे की कार्रवाई से पहले शिकायत की गहन पुनः जाँच की आवश्यकता पर बल दिया। यह निर्देश जांच प्रक्रिया में एक विराम का संकेत देता है।
यह कदम पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही पर असर डाल सकता है और केरल में कानून‑प्रवर्तन के निरीक्षण पर भविष्य के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।