📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Soumendra Kumar Sahoo
मनोरंजन
कर्नाटक में 30 सितंबर से सिनेमा टिकट पर 2% अतिरिक्त कर, कीमतें बढ़ेंगी
✍️ Livemint
🗓 19 सित. 2026, 01:46 AM
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30 सितंबर से कर्नाटक में सिनेमा टिकट पर 2% अतिरिक्त कर लगेगा, जिससे दर्शकों को अधिक भुगतान करना पड़ेगा।
कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि 30 सितंबर से सिनेमा टिकट पर अतिरिक्त 2% कर लगाया जाएगा। यह कर मौजूदा जीएसटी के ऊपर जोड़ा जाएगा और मानक टिकट की कीमत में कुछ रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो थिएटर और सीट वर्ग पर निर्भर करेगी।
राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस अतिरिक्त राजस्व को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में उपयोग किया जाएगा, हालांकि अभी तक इसका विस्तृत वितरण नहीं बताया गया है। यह कदम कई भारतीय राज्यों में हाल ही में अपनाए गए राजस्व बढ़ाने वाले उपायों के साथ मेल खाता है।
फ़िल्म उद्योग के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि टिकट की कीमत बढ़ने से विशेषकर छोटे शहरों में सिनेमा दर्शकों की संख्या पर असर पड़ सकता है, जहाँ सिनेमा प्रमुख मनोरंजन का साधन है। फिर भी सरकार का मानना है कि यह मामूली वृद्धि नियमित दर्शकों को दूर नहीं करेगी।
यह नीति कर्नाटक के सभी सिनेमा हॉल, जिसमें बेंगलुरु के मल्टीप्लेक्स और ग्रामीण जिलों के सिंगल‑स्क्रीन थिएटर शामिल हैं, पर समान रूप से लागू होगी। टिकट विक्रेताओं को नई दरें स्पष्ट रूप से दिखाने का निर्देश दिया गया है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि खरीद के समय अद्यतन कीमतें जांच लें, क्योंकि अंतिम राशि में मूल किराया, जीएसटी और नया 2% कर शामिल होगा।
राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस अतिरिक्त राजस्व को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में उपयोग किया जाएगा, हालांकि अभी तक इसका विस्तृत वितरण नहीं बताया गया है। यह कदम कई भारतीय राज्यों में हाल ही में अपनाए गए राजस्व बढ़ाने वाले उपायों के साथ मेल खाता है।
फ़िल्म उद्योग के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि टिकट की कीमत बढ़ने से विशेषकर छोटे शहरों में सिनेमा दर्शकों की संख्या पर असर पड़ सकता है, जहाँ सिनेमा प्रमुख मनोरंजन का साधन है। फिर भी सरकार का मानना है कि यह मामूली वृद्धि नियमित दर्शकों को दूर नहीं करेगी।
यह नीति कर्नाटक के सभी सिनेमा हॉल, जिसमें बेंगलुरु के मल्टीप्लेक्स और ग्रामीण जिलों के सिंगल‑स्क्रीन थिएटर शामिल हैं, पर समान रूप से लागू होगी। टिकट विक्रेताओं को नई दरें स्पष्ट रूप से दिखाने का निर्देश दिया गया है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि खरीद के समय अद्यतन कीमतें जांच लें, क्योंकि अंतिम राशि में मूल किराया, जीएसटी और नया 2% कर शामिल होगा।