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28 अग. 2026
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के सेफ फुटपाथ अभियान को रोकने की याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Christine Johnstone 
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के सेफ फुटपाथ अभियान को रोकने की याचिका खारिज की

✍️ The Indian Express 🗓 28 अग. 2026, 04:19 PM 👁 4
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कोर्ट ने बेंगलुरु में चल रहे सेफ फुटपाथ अभियान को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे पैदल यात्रियों की सुरक्षा के प्रयास जारी रहेंगे।

बेंगलुरु में चल रहे सेफ फुटपाथ अभियान को रोकने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। यह पहल स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित चलने की जगह सुनिश्चित करना है।

अदालत के इस आदेश से अभियान को बिना किसी कानूनी बाधा के आगे बढ़ने की अनुमति मिली है, जिससे तेज़ी से बढ़ते महानगर में पैदल सुरक्षा की मांग को बल मिला है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह अभियान ट्रैफ़िक पर असर डाल सकता है, पर न्यायालय ने सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हुए कहा कि पैदल चलने योग्य सड़कें बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। यह फैसला शहरी गतिशीलता सुधार के लिए काम करने वाले नागरिक समूहों ने स्वागत किया है।

सेफ फुटपाथ अभियान अब भी जागरूकता कार्यक्रम और मैदान में गतिविधियों के माध्यम से नगर निगम को फुटपाथ की देखभाल और विस्तार को तेज़ करने का आग्रह कर रहा है।
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