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04 सित. 2026
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बलात्कार केस को खारिज, कहा ब्रेकअप से सहमति यौन अपराध नहीं बनता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बलात्कार केस को खारिज, कहा ब्रेकअप से सहमति यौन अपराध नहीं बनता

✍️ India Today 🗓 04 सित. 2026, 05:17 AM 👁 5
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बलात्कार आरोप को खारिज कर दिया, यह कहा कि संबंध टूटने से सहमति से हुए यौन संबंध अपराध नहीं बनते।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक चल रहे बलात्कार मामले को खारिज कर दिया, यह कहा कि निजी संबंध का टूटना सहमति से हुए यौन संबंध को आपराधिक नहीं बना सकता। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कार्य के समय की सहमति ही मुख्य मानदंड है, उसके बाद के भावनात्मक बदलाव नहीं। इस फैसले से निचली अदालत की सजा उलट गई और यह स्पष्ट हुआ कि ब्रेकअप को आधार बनाकर वैध संबंध को बलात्कार में नहीं बदला जा सकता। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सहमति संबंधी स्थापित न्यायशास्त्र को सुदृढ़ करता है और भविष्य में समान तथ्यों वाले मामलों पर प्रभाव डाल सकता है। यह ruling व्यक्तिगत संबंधों के आसपास की सामाजिक दबावों के बावजूद न्यायिक मानकों की निरंतरता को दर्शाती है।
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