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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महिला को 3.25 लाख रुपये वापस करने के लिए बैंक को निर्देशित किया
✍️ The Indian Express
🗓 14 सित. 2026, 07:16 PM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक कानूनी विवाद के बाद एक महिला को 3.25 लाख रुपये वापस करने के लिए बैंक को निर्देशित किया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सुनवाई के दौरान एक महिला को 3.25 लाख रुपये वापस करने के लिए बैंक को निर्देशित किया। न्यायालय ने पाया कि बैंक ने उसके दावे के अनुसार पूरी राशि वापस नहीं की है। यह निर्णय महिला द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने बैंक को पूर्ण राशि लौटाने का आग्रह किया था। यह आदेश बैंकिंग क्षेत्र में जवाबदेही के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।