📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुणेथ राजकुमार पोस्ट पर छात्र को माफ़ी दी
✍️ indianexpress.com
🗓 19 सित. 2026, 12:36 PM
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मृत अभिनेता पुणेथ राजकुमार के पोस्ट से जुड़ी सामाजिक मीडिया पोस्ट पर छात्र को कम सजा दी, शमनकारी कारणों को मानते हुए।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक छात्र को दी गई सज़ा को कम कर दिया है, जिस पर वह मृत कन्नड़ सितारे पुणेथ राजकुमार से संबंधित सामाजिक मीडिया पोस्ट के कारण आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा था। कोर्ट ने बताया कि अभिनेता की मृत्यु के बाद किया गया यह पोस्ट सार्वजनिक ध्यान आकर्षित कर चुका था, परन्तु इसे कड़ी सज़ा के योग्य नहीं माना गया।
निर्णय देते समय न्यायालय ने छात्र की आयु, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति और पोस्ट के स्वर को शमनकारी कारकों के रूप में माना, जो अधिकतर श्रद्धांजलि के रूप में देखा गया। इसलिए, कोर्ट ने सज़ा को घटाकर छात्र को लंबी कारावास अवधि से बचा लिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला डिजिटल युग में युवा अपराधियों के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिससे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग को रोकते हुए सज़ा का अनुपातिक होना सुनिश्चित होता है।
निर्णय देते समय न्यायालय ने छात्र की आयु, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति और पोस्ट के स्वर को शमनकारी कारकों के रूप में माना, जो अधिकतर श्रद्धांजलि के रूप में देखा गया। इसलिए, कोर्ट ने सज़ा को घटाकर छात्र को लंबी कारावास अवधि से बचा लिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला डिजिटल युग में युवा अपराधियों के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिससे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग को रोकते हुए सज़ा का अनुपातिक होना सुनिश्चित होता है।