📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
राजनीति
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ग्बा को अधिभोग प्रमाणपत्रों पर नई शर्तें जोड़ने से रोका
✍️ The Hindu
🗓 18 अग. 2026, 02:33 AM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ग्बा को मंजूर किए गए भवन योजनाओं पर अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करते समय अतिरिक्त शर्तें नहीं जोड़नी चाहिए।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए निर्णय में कहा कि ग्बा को भवन योजना के अनुमोदन के बाद अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करते समय नई शर्तें नहीं जोड़नी चाहिए। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि अनुमोदन मिलने के बाद प्रमाणपत्र प्रक्रिया बिना किसी बदलाव के आगे बढ़नी चाहिए। यह फैसला उन डेवलपर्स और बिल्डरों के लिए निश्चितता लाने की उम्मीद है, जो पहले अनपेक्षित बदलावों का सामना करते थे। न्यायालय ने जोर दिया कि ऐसी मनमानी जोड़ियाँ योजना प्रक्रिया को कमजोर कर सकती हैं और हितधारकों के लिए कानूनी अनिश्चितता पैदा कर सकती हैं।