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कर्नाटक ने नया अपार्टमेंट अधिनियम पारित किया, फ्लैट मालिकों और आरडब्ल्यूए को प्रभावित
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Election commission of India
राजनीति

कर्नाटक ने नया अपार्टमेंट अधिनियम पारित किया, फ्लैट मालिकों और आरडब्ल्यूए को प्रभावित

✍️ Deccan Herald 🗓 22 अग. 2026, 11:48 AM 👁 8
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कर्नाटक विधानसभा ने नया अपार्टमेंट अधिनियम पारित किया, जो फ्लैट मालिकों और आरडब्ल्यूए के अधिकार‑दायित्व निर्धारित करता है और प्रबंधन व विवाद समाधान को सरल बनाता है।

कर्नाटक विधानसभा ने एक व्यापक अपार्टमेंट अधिनियम पारित किया है, जिसका उद्देश्य फ्लैट मालिकों और निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) के बीच संबंधों को स्पष्ट करना है। इस कानून में आवासीय सोसाइटी की पंजीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करना, सामुदायिक संपत्ति कोष की स्थापना और विशेष विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था शामिल है।

मुख्य प्रावधानों में सोसाइटी को राज्य प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना, पारदर्शी लेखा‑जोखा रखना और रख‑रखाव शुल्क को नियमानुसार एकत्रित व उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। अधिनियम आरडब्ल्यूए को अनुपालन लागू करने, उल्लंघन पर दंड लगाने और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया ढांचा रख‑रखाव, पार्किंग और सामान्य क्षेत्रों के उपयोग से जुड़े पुराने विवादों को कम कर सकता है, क्योंकि अब स्पष्ट कानूनी उपाय उपलब्ध होंगे। अधिनियम की अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है और एक निर्धारित संक्रमण अवधि के बाद यह लागू होगा, जिससे सोसाइटी को अपने नियमों को नई आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का समय मिलेगा।

फ्लैट मालिकों को आगामी दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और आरडब्ल्यूए के साथ सहयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि कार्यान्वयन सुगम हो। साथ ही, कानूनी सलाहकारों से अपने आंतरिक नियमों को अपडेट करने हेतु पेशेवर सलाह लेने की भी सिफारिश की गई है।
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