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राजनीति
कर्नाटक कैबिनेट ने हाई कोर्ट के पुनर्स्थापन के बाद केपीएससी प्रमुख को निलंबित करने की सिफ़ारिश की
✍️ India Today
🗓 22 अग. 2026, 11:37 AM
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कर्नाटक कैबिनेट ने हाई कोर्ट के पुनर्स्थापन के बाद केपीएससी प्रमुख को निलंबित करने की सिफ़ारिश की है।
कर्नाटक कैबिनेट ने बैठक में केपीएससी प्रमुख को निलंबित करने की सिफ़ारिश की है। यह कदम हाई कोर्ट के पूर्व निलंबन को निरस्त कर प्रमुख को पुनर्स्थापित करने के आदेश के बाद उठाया गया है।
कैबिनेट ने बताया कि यह सिफ़ारिश राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी, जैसा कि संवैधानिक प्रक्रिया में निर्धारित है। यह कदम कोर्ट के आदेश के बाद प्रमुख की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है।
हाई कोर्ट के पुनर्स्थापन आदेश ने केपीएससी प्रमुख को उनके पद पर वापस लाया था, जिससे कैबिनेट ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। अब निलंबन की सिफ़ारिश प्रशासनिक और कानूनी चर्चा में एक नया पहलू जोड़ती है।
कैबिनेट ने बताया कि यह सिफ़ारिश राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी, जैसा कि संवैधानिक प्रक्रिया में निर्धारित है। यह कदम कोर्ट के आदेश के बाद प्रमुख की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है।
हाई कोर्ट के पुनर्स्थापन आदेश ने केपीएससी प्रमुख को उनके पद पर वापस लाया था, जिससे कैबिनेट ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। अब निलंबन की सिफ़ारिश प्रशासनिक और कानूनी चर्चा में एक नया पहलू जोड़ती है।