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16 अग. 2026
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कर्नाटक का बिल बिना अनुमति के रैलियों पर जेल सजा का प्रस्ताव
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Election commission of India
राजनीति

कर्नाटक का बिल बिना अनुमति के रैलियों पर जेल सजा का प्रस्ताव

✍️ The Times of India 🗓 16 अग. 2026, 02:37 PM 👁 4
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कर्नाटक सरकार ने एक बिल तैयार किया है, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के रैली आयोजित करने पर जेल सजा दी जाएगी।

कर्नाटक विधानमंडल ने एक नया बिल पेश किया है, जिसके तहत बिना आधिकारिक अनुमति के रैली आयोजित करने पर जेल सजा दी जाएगी। इस कानून के तहत, बिना आवश्यक अनुमोदन के रैली आयोजित करने वाले आयोजकों पर कैद की सजा लगाई जा सकती है। यह बिल सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। विधायकों द्वारा दण्ड और प्रवर्तन तंत्र के विशिष्ट विवरण पर चर्चा जारी है। इस बिल ने नागरिक समाज समूहों का ध्यान आकर्षित किया है, जो सार्वजनिक सभा अधिकारों और नियामक निरीक्षण के बीच संतुलन पर चिंता जताते हैं।
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