स्थानीय
कलेक्टर ने अनाधिकृत अनुपस्थिति पर सहायक ग्रेड‑3 को पदच्युत किया
बड़वानी कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक ग्रेड‑3 श्री विवेक अमोस को अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से पदच्युत किया।
कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग, बड़वानी में पदस्थ सहायक ग्रेड‑3 श्री विवेक अमोस को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से पदच्युत किया।
अमोस को 16 जुलाई 2020 को 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान तक, उन्होंने 09 दिसम्बर 2020 से 10 अक्टूबर 2021 तक कुल 306 दिन तथा 19 जून 2023 से 11 मार्च 2025 तक कुल 632 दिन कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे, जिससे कुल अनुपस्थिति 938 दिन हुई।
इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय ने अमोस को समय‑समय पर कारण बताने के सूचना पत्र जारी किये और सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया। परन्तु अमोस न तो सुनवाई पर उपस्थित हुए और न ही कर्तव्य पर लौटे।
इसलिए कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10(9) के अनुसार सेवा से पदच्युत करने का निर्णय लिया।
अमोस को 16 जुलाई 2020 को 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान तक, उन्होंने 09 दिसम्बर 2020 से 10 अक्टूबर 2021 तक कुल 306 दिन तथा 19 जून 2023 से 11 मार्च 2025 तक कुल 632 दिन कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे, जिससे कुल अनुपस्थिति 938 दिन हुई।
इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय ने अमोस को समय‑समय पर कारण बताने के सूचना पत्र जारी किये और सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया। परन्तु अमोस न तो सुनवाई पर उपस्थित हुए और न ही कर्तव्य पर लौटे।
इसलिए कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10(9) के अनुसार सेवा से पदच्युत करने का निर्णय लिया।