📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Martin Falbisoner
राजनीति
न्यायाधीश ने ट्रम्प के जन्मसिद्ध नागरिकता हटाने के आदेश को रोका
✍️ Bhaskar English
🗓 03 सित. 2026, 09:36 AM
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अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जन्मसिद्ध नागरिकता हटाने के प्रयास को रोका, यह निर्णय देते हुए कि सरकार जन्म से मिली नागरिकता को नहीं घटा सकती।
मंगलवार को वाशिंगटन के एक संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जन्मसिद्ध नागरिकता हटाने के प्रस्तावित आदेश को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि सरकार को जन्म से मिली नागरिकता को बिना उचित प्रक्रिया के वापस लेने का अधिकार नहीं है।
ट्रम्प का आदेश, एक संक्षिप्त कार्यकारी स्मरणपत्र में जारी किया गया, विदेशी माता-पिता के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने का लक्ष्य रखता था। न्यायाधीश ने पाया कि यह कदम कार्यकारी शक्ति का अतिक्रमण है और 14वें संशोधन के नागरिकता प्रावधान के साथ असंगत है।
अपने निर्णय में, न्यायाधीश ने जोर दिया कि जन्मसिद्ध नागरिकता एक मौलिक अधिकार है जिसे उचित प्रक्रिया के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि यह आदेश कानूनी शून्यता पैदा करेगा, जिससे कई व्यक्तियों की स्थिति अनिश्चित हो जाएगी।
यह निर्णय उम्मीद है कि न्याय विभाग द्वारा नीति की समीक्षा को प्रेरित करेगा और नागरिकता मामलों में कार्यकारी अधिकार के दायरे पर आगे की कानूनी लड़ाइयों को जन्म देगा।
ट्रम्प का आदेश, एक संक्षिप्त कार्यकारी स्मरणपत्र में जारी किया गया, विदेशी माता-पिता के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने का लक्ष्य रखता था। न्यायाधीश ने पाया कि यह कदम कार्यकारी शक्ति का अतिक्रमण है और 14वें संशोधन के नागरिकता प्रावधान के साथ असंगत है।
अपने निर्णय में, न्यायाधीश ने जोर दिया कि जन्मसिद्ध नागरिकता एक मौलिक अधिकार है जिसे उचित प्रक्रिया के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि यह आदेश कानूनी शून्यता पैदा करेगा, जिससे कई व्यक्तियों की स्थिति अनिश्चित हो जाएगी।
यह निर्णय उम्मीद है कि न्याय विभाग द्वारा नीति की समीक्षा को प्रेरित करेगा और नागरिकता मामलों में कार्यकारी अधिकार के दायरे पर आगे की कानूनी लड़ाइयों को जन्म देगा।