📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / unknown
अपराध
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने अनंतनाग निवासी की पीएसए हिरासत रद्द की
✍️ Kashmir Life
🗓 24 अक्टू. 2026, 09:01 AM
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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने अनंतनाग के एक व्यक्ति की पीएसए हिरासत रद्द कर दी, जिससे उसकी रिहाई का आदेश दिया गया।
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने अनंतनाग के एक निवासी की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत की गई हिरासत को निरस्त कर दिया और रिहाई का आदेश दिया। यह निर्णय उस व्यक्ति द्वारा पीएसए हिरासत को चुनौती देने के लिए दायर याचिका के बाद आया, जिसमें अदालत ने कहा कि हिरासत आदेश में आवश्यक प्रक्रिया और साक्ष्य की कमी है।
अदालत ने कहा कि पीएसए के तहत दी गई हिरासत को संवैधानिक सुरक्षा के अनुरूप होना चाहिए और इस मामले में वह मानदंड पूरा नहीं हुआ। इस फैसले से सुरक्षा‑संबंधी हिरासतों की वैधता की पुनः जांच का महत्व स्पष्ट हुआ।
याचिका में नाम नहीं बताया गया व्यक्ति कई दिनों से हिरासत में था, और कोर्ट के आदेश के बाद उसे शीघ्र ही रिहा किया जाएगा, जिससे प्रदेश में पीएसए के प्रयोग पर पुनर्विचार की संभावना बनी है।
अदालत ने कहा कि पीएसए के तहत दी गई हिरासत को संवैधानिक सुरक्षा के अनुरूप होना चाहिए और इस मामले में वह मानदंड पूरा नहीं हुआ। इस फैसले से सुरक्षा‑संबंधी हिरासतों की वैधता की पुनः जांच का महत्व स्पष्ट हुआ।
याचिका में नाम नहीं बताया गया व्यक्ति कई दिनों से हिरासत में था, और कोर्ट के आदेश के बाद उसे शीघ्र ही रिहा किया जाएगा, जिससे प्रदेश में पीएसए के प्रयोग पर पुनर्विचार की संभावना बनी है।