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11 अक्टू. 2026•
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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने जिला न्यायपालिका कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने की अनुमति दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने जिला न्यायपालिका कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने की अनुमति दी

✍️ Kashmir Life 🗓 10 अक्टू. 2026, 01:16 AM 👁 21
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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पात्र जिला न्यायपालिका कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उन्हें दो पेंशन विकल्पों में से चुनने का मौका मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें पात्र जिला न्यायपालिका कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में रहने की अनुमति दी गई है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था के बजाय पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय उन न्यायिक कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करता है, जिन्हें नई पेंशन योजना में लाभ कम मिलने की आशंका थी। विकल्प प्रदान करके कोर्ट का उद्देश्य उन कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों तक पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत सेवा की है।

इस आदेश का प्रभाव राज्य भर के जिला जज, मजिस्ट्रेट और सहायक कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिससे पेंशन नामांकन प्रक्रियाओं में बदलाव की आवश्यकता होगी। कार्यान्वयन के विस्तृत निर्देश राज्य न्यायिक सेवा विभाग द्वारा निकट भविष्य में जारी किए जाएंगे।
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