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झारखंड उच्च न्यायालय ने ओवरब्रिज याचिका खारिज, सबवे निर्माण को चार महीनों में पूरा करने का आदेश दिया
✍️ Court Book
🗓 22 अक्टू. 2026, 04:41 AM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने रेलवे ओवरब्रिज के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया और सबवे निर्माण को चार महीनों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया।
झारखंड उच्च न्यायालय ने आज एक रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मौजूदा ढाँचे और यातायात प्रबंधन योजनाएँ वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं।
अलग आदेश में, न्यायालय ने अधिकारियों को अनुत्तरित सबवे परियोजना को चार महीनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। यह निर्णय लंबे समय से लंबित अंडरग्राउंड रेल लिंक की पूर्णता को तेज करने के उद्देश्य से है।
इस फैसले से सबवे की डिलीवरी तेज होगी, जिससे यात्रियों की भीड़ कम होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अधिकारी कहते हैं कि वे निर्धारित समयसीमा को पूरा करने के लिए न्यायालय के साथ मिलकर काम करेंगे।
अलग आदेश में, न्यायालय ने अधिकारियों को अनुत्तरित सबवे परियोजना को चार महीनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। यह निर्णय लंबे समय से लंबित अंडरग्राउंड रेल लिंक की पूर्णता को तेज करने के उद्देश्य से है।
इस फैसले से सबवे की डिलीवरी तेज होगी, जिससे यात्रियों की भीड़ कम होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अधिकारी कहते हैं कि वे निर्धारित समयसीमा को पूरा करने के लिए न्यायालय के साथ मिलकर काम करेंगे।