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15 अग. 2026
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जैहारखंड उच्च न्यायालय ने रोड डिवाइडर पर विज्ञापन बोर्ड 12 फीट ऊँचे होने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
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जैहारखंड उच्च न्यायालय ने रोड डिवाइडर पर विज्ञापन बोर्ड 12 फीट ऊँचे होने का आदेश दिया

✍️ Live Law 🗓 14 अग. 2026, 04:33 PM 👁 8
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जैहारखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सड़क विभाजक पर लगे विज्ञापन बोर्ड कम से कम 12 फीट ऊँचे होने चाहिए, जिससे सड़क सुरक्षा बेहतर हो।

जैहारखंड उच्च न्यायालय ने आज एक निर्देश जारी किया है कि सड़क विभाजक पर लगे सभी विज्ञापन बोर्ड कम से कम 12 फीट ऊँचे होने चाहिए। यह निर्णय सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि निम्न स्तर के बोर्ड ड्राइवरों की दृष्टि को बाधित कर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

इस आदेश के तहत, राज्य के सड़क प्राधिकरणों और परिवहन विभागों को मौजूदा बोर्डों की जाँच करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि वे नई ऊँचाई मानक का पालन करें। मानक का पालन न करने पर दंड और बोर्ड हटाने की कार्रवाई हो सकती है।

न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि यह ऊँचाई नियम एक रोकथामकारी उपाय है, विशेषकर व्यस्त राजमार्गों पर जहाँ दृश्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। संबंधित एजेंसियों को इस मानक के अनुसार बोर्डों की स्थापना और रख‑रखाव के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है।

इस निर्णय से जैहारखंड के प्रमुख राजमार्गों पर वर्तमान विज्ञापन प्रथाओं की समीक्षा होने की संभावना है, और यह अन्य राज्यों के लिए समान सुरक्षा मानक अपनाने का उदाहरण बन सकता है।
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