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नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी व फूड सेफ़्टी ऑफिसर परीक्षा रद्दी को रोका
✍️ News On AIR
🗓 23 अग. 2026, 04:36 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं‑13वीं जेपीएससी और फूड सेफ़्टी ऑफिसर परीक्षाओं रद्द करने के आदेश को स्थगित कर दिया।
झारखंड हाई कोर्ट की एक पीठ ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी तथा फूड सेफ़्टी ऑफिसर परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को रोकने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि रद्दीकरण से उन हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा जिन्होंने पहले ही पंजीकरण कर शुल्क जमा किया है।
आदेश में राज्य प्रशासन को आगे की सुनवाई तक परीक्षाओं की स्थिति बनाए रखने और रद्दीकरण के पीछे के कारणों व प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रोक राज्य के बड़े पैमाने पर नौकरी चाहने वालों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी नीति परिवर्तन उचित प्रक्रिया के तहत ही हो। यह निर्णय अभ्यर्थियों को अस्थायी राहत प्रदान करेगा जबकि मामले की गहन जांच की जाएगी।
आदेश में राज्य प्रशासन को आगे की सुनवाई तक परीक्षाओं की स्थिति बनाए रखने और रद्दीकरण के पीछे के कारणों व प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रोक राज्य के बड़े पैमाने पर नौकरी चाहने वालों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी नीति परिवर्तन उचित प्रक्रिया के तहत ही हो। यह निर्णय अभ्यर्थियों को अस्थायी राहत प्रदान करेगा जबकि मामले की गहन जांच की जाएगी।