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नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी‑जेएसएससी नियुक्त कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक बढ़ाई
✍️ Live Law
🗓 09 अक्टू. 2026, 03:32 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी के रद्द किए गए चयन प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारियों की बर्खास्तगी को रोकने वाले आदेश को आगे बढ़ा दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस आदेश को बढ़ा दिया है जो जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की बर्खास्तगी को रोकता है। ये भर्ती प्रक्रियाएँ रद्द हो जाने के बाद राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को निकालने की कोशिश की थी, जिससे कोर्ट ने प्रारम्भिक रोक लगाई थी।
सुनवाई में प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं को सुनने के बाद न्यायालय ने पहले के निषेधाज्ञा को बरकरार रखा और कहा कि बर्खास्तगी के नोटिस को तब तक निलंबित रखा जाए जब तक मामले की मूल बात पर निर्णय नहीं हो जाता। नई कोई समयसीमा नहीं दी गई, और इस बीच कर्मचारियों को वेतन मिलते रहेंगे तथा वे अपने कर्तव्य निभाते रहेंगे।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार बड़े प्रशासनिक कदमों में हस्तक्षेप करने से पहले न्यायालय की सतर्कता को दर्शाता है, जो कई लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है। राज्य सरकार आगे विस्तृत जवाब देने की संभावना रखती है, पर फिलहाल प्रभावित कर्मचारियों को आगे की न्यायिक समीक्षा तक सेवा में रखा गया है।
सुनवाई में प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं को सुनने के बाद न्यायालय ने पहले के निषेधाज्ञा को बरकरार रखा और कहा कि बर्खास्तगी के नोटिस को तब तक निलंबित रखा जाए जब तक मामले की मूल बात पर निर्णय नहीं हो जाता। नई कोई समयसीमा नहीं दी गई, और इस बीच कर्मचारियों को वेतन मिलते रहेंगे तथा वे अपने कर्तव्य निभाते रहेंगे।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार बड़े प्रशासनिक कदमों में हस्तक्षेप करने से पहले न्यायालय की सतर्कता को दर्शाता है, जो कई लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है। राज्य सरकार आगे विस्तृत जवाब देने की संभावना रखती है, पर फिलहाल प्रभावित कर्मचारियों को आगे की न्यायिक समीक्षा तक सेवा में रखा गया है।