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अपराध
झारखंड उच्च न्यायालय ने अमेरिकी धोखाधड़ी में शामिल एजेंट को जमानत से वंचित किया
✍️ The Indian Express
🗓 17 सित. 2026, 10:01 PM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने अमेरिकी धोखाधड़ी में शामिल एजेंट को जमानत से वंचित कर दिया, नौकरी के लिए लुभाए जाने और धोखाधड़ी में मजबूर किए जाने के कारण।
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में सत्र में, अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करने वाली धोखाधड़ी योजना में शामिल एजेंट को जमानत से वंचित कर दिया। न्यायालय ने बताया कि एजेंट को नौकरी के वादे पर लुभाया गया और बाद में उसे धोखाधड़ी में मजबूर किया गया। आदेश में अदालत ने अपराध की गंभीरता और पलायन के जोखिम पर बल दिया। जमानत के अस्वीकार से एजेंट को मुकदमे के दौरान हिरासत में रखा जाएगा। यह मामला भारतीय मध्यस्थों को शामिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।