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शिक्षा
झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम को मंजूरी दी
✍️ The New Indian Express
🗓 27 अक्टू. 2026, 02:18 AM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने परीक्षा और उसके परिणाम की वैधता को बनाए रखा।
झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी, और परिणाम उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सटीक रूप से दर्शाते हैं। याचिकाकर्ता ने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, लेकिन अदालत ने इन दावों में कोई आधार नहीं पाया। यह निर्णय जेपीएससी मुख्य परीक्षा परिणामों को चुनौती देने के कानूनी प्रयास को समाप्त करता है, जिससे सफल उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ सकते हैं।