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झारखंड उच्च न्यायालय ने जएसएससी सीजीएल नियुक्तियों के रद्दीकरण आदेश को रद्द कर दिया
✍️ EdexLive
🗓 07 नव. 2026, 07:01 PM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के जएसएससी सीजीएल नियुक्तियों के रद्दीकरण आदेश को रद्द कर दिया, जिससे चयनित उम्मीदवार अपनी पदस्थापनें बरकरार रख सकते हैं और सीआईडी जांच जारी रहेगी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने जएसएससी सीजीएल परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को समाप्त कर दिया था। न्यायालय ने पाया कि यह रद्दीकरण मनमाना था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इस निर्णय के बाद 2023 के जएसएससी सीजीएल सूची में नामित 12 उम्मीदवार अपनी नियुक्तियाँ बरकरार रखेंगे, जबकि सीआईडी की चल रही जांच जारी रहेगी। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस निर्णय का पालन करे और नियुक्तियों को जांच के कारण प्रभावित न होने पाए। यह फैसला प्रभावित उम्मीदवारों के लिए राहत का कारण बनेगा और नियुक्तियों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करेगा।