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06 नव. 2026•
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झारखंड उच्च न्यायालय ने जेस्सी सीजीएल नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश को रद्द किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
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झारखंड उच्च न्यायालय ने जेस्सी सीजीएल नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश को रद्द किया

✍️ The Hawk 🗓 06 नव. 2026, 07:40 PM 👁 18
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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के जेस्सी सीजीएल चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश को रद्द कर दिया, जिससे नियुक्तियाँ वैध बनी रहेंगी और सीआईडी जांच जारी रहेगी।

झारखंड उच्च न्यायालय ने आज एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसने जेस्सी सीजीएल परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को समाप्त कर दिया था। इस निर्णय से नियुक्तियाँ वैध बनी रहती हैं, जिससे चयनित उम्मीदवार अपनी पदस्थापनाएँ शुरू कर सकते हैं।

यह आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था और प्रभावित उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने पाया कि रद्दीकरण के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था और इसलिए आदेश को रद्द कर दिया।

नियुक्तियाँ वैध रहने के बावजूद, न्यायालय ने कहा कि सीआईडी जांच जारी रहेगी। यह जांच उन परिस्थितियों की जाँच करेगी जिनके कारण यह रद्दीकरण हुआ।

यह फैसला उम्मीदवारों के लिए राहत का संकेत माना जा रहा है और यह दिखाता है कि न्यायपालिका रोजगार अधिकारों की रक्षा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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