📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
कृषि
झारखंड हाईकोर्ट ने खाद्य निगम को 6 नवम्बर तक 400 किसानों को 25 लाख रुपये लौटाने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 30 अक्टू. 2026, 11:32 AM
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झारखंड हाईकोर्ट ने बहरागोड़ा में 400 किसानों द्वारा जमा की गई 25 लाख रुपये की पूँजी को 6 नवंबर तक खाद्य निगम को लौटाने का आदेश दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने बहरागोड़ा में लगभग 400 किसानों द्वारा जमा की गई पूँजी के वापस करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया। इन किसानों ने राज्य खाद्य निगम में कुल 24.64 लाख रुपये जमा कराए थे, जो अब तक वापस नहीं मिले थे।
अदालत ने आदेश दिया कि खाद्य निगम 25 लाख रुपये की पूरी राशि 6 नवंबर तक किसानों को जमा कराए। यह आदेश किसानों के वित्तीय हितों की रक्षा करने और शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य भर में समान विवादों के लिए मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे निगमों को किसानों के फंडों के प्रबंधन में समयसीमा का पालन करना पड़ेगा। यह फैसला ग्रामीण झारखंड में किसानों की आजीविका से जुड़ी वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका को भी उजागर करता है।
अदालत ने आदेश दिया कि खाद्य निगम 25 लाख रुपये की पूरी राशि 6 नवंबर तक किसानों को जमा कराए। यह आदेश किसानों के वित्तीय हितों की रक्षा करने और शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य भर में समान विवादों के लिए मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे निगमों को किसानों के फंडों के प्रबंधन में समयसीमा का पालन करना पड़ेगा। यह फैसला ग्रामीण झारखंड में किसानों की आजीविका से जुड़ी वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका को भी उजागर करता है।