📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jharkhand High Court
शिक्षा
झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द जेपीएससी नियुक्तियों पर राज्य सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा
✍️ The New Indian Express
🗓 16 सित. 2026, 07:37 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी रद्द नियुक्तियों के विवाद पर राज्य सरकार को तीन दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी रद्द की गई नियुक्तियों के मामले में राज्य सरकार को तीन दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला उन नियुक्तियों से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएससी भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों और आरोपों के बीच रद्द किया गया था। अदालत का यह निर्देश उन रद्द नियुक्तियों की परिस्थितियों और वैधानिकता की सुनवाई के दौरान आया है।
बेंच द्वारा तय की गई तीन दिन की समयसीमा के साथ, सरकार से रद्द नियुक्तियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की उम्मीद है। जेपीएससी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंतित अभ्यर्थियों और पर्यवेक्षकों के बीच इस मामले पर निरंतर ध्यान बना हुआ है।
यह मामला उन नियुक्तियों से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएससी भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों और आरोपों के बीच रद्द किया गया था। अदालत का यह निर्देश उन रद्द नियुक्तियों की परिस्थितियों और वैधानिकता की सुनवाई के दौरान आया है।
बेंच द्वारा तय की गई तीन दिन की समयसीमा के साथ, सरकार से रद्द नियुक्तियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की उम्मीद है। जेपीएससी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंतित अभ्यर्थियों और पर्यवेक्षकों के बीच इस मामले पर निरंतर ध्यान बना हुआ है।