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03 नव. 2026•
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झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट मामले में उत्तर न देने पर राज्य पर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
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झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट मामले में उत्तर न देने पर राज्य पर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया

✍️ The New Indian Express 🗓 03 नव. 2026, 06:16 AM 👁 18
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झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट मामले में उत्तर न देने के कारण राज्य सरकार पर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार पर 8,000 रुपये का लागत जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने एससी/एसटी (उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के तहत चल रहे मामले में उत्तर नहीं दिया। यह याचिका एक पीड़ित पक्ष द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने अधिनियम का उल्लंघन किया है।

अदालत ने कहा कि राज्य की उत्तर न देने की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है और न्यायालय के निर्देशों के प्रति अनादर दर्शाती है। इसलिए, बेंच ने राज्य को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया, जिससे सरकारी संस्थाओं को समय पर सहयोग करने की चेतावनी मिली।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी लागत की सजा, चाहे राशि छोटी हो, लेकिन यह सरकारी निकायों को प्रक्रिया के समयसीमा का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। मामला अभी भी लंबित है और आगे की प्रस्तुतियों के आधार पर अदालत अतिरिक्त आदेश दे सकती है।

यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायपालिका एससी/एसटी अधिनियम की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया संबंधी चूक को बर्दाश्त नहीं करेगी, विशेषकर जब कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भागीदारी हो।
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