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19 सित. 2026
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जघरखंड उच्च न्यायालय ने माना 'घरजामा' चाहना एचएमए के तहत गैर-क्रूरता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jharkhand High Court
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जघरखंड उच्च न्यायालय ने माना 'घरजामा' चाहना एचएमए के तहत गैर-क्रूरता

✍️ LawBeat 🗓 19 सित. 2026, 09:16 PM 👁 12
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जघरखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पत्नी का पति को घरजामा बनवाने की चाहना एचएमए के तहत क्रूरता नहीं है।

जघरखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए निर्णय में कहा कि पत्नी का पति को घरजामा बनवाने की इच्छा एचएमए के तहत क्रूरता नहीं है। न्यायालय ने एचएमए में क्रूरता की परिभाषा की जाँच की और पाया कि पति का पत्नी के परिवार के साथ रहना स्वैच्छिक है और इसमें कोई शारीरिक या मानसिक हानि नहीं है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एचएमए में क्रूरता का अर्थ ऐसे कार्य हैं जो शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुँचाते हैं या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का कारण बनते हैं। चूँकि पति का घरजामा बनना किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से परे है, इसलिए यह क्रूरता के अंतर्गत नहीं आता।

यह निर्णय भारतीय वैवाहिक कानून में पारिवारिक जीवन शैली के असामान्य व्यवस्थाओं पर स्पष्टता लाता है और भविष्य के मामलों में न्यायालयों को इरादे और परिस्थितियों पर गहन विचार करने के लिए प्रेरित करेगा।
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