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20 सित. 2026
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झारखंड के सीएम हेमेंट सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट हियरींग में गैरहाज़िरी, सोमवार शाम 4 बजे तक हाज़िर होने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति

झारखंड के सीएम हेमेंट सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट हियरींग में गैरहाज़िरी, सोमवार शाम 4 बजे तक हाज़िर होने का आदेश

✍️ Devdiscourse 🗓 20 सित. 2026, 05:31 AM 👁 14
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मुख्यमंत्री हेमेंट सोरेन ने व्यस्त कार्यक्रम के कारण पीएमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, अदालत ने उन्हें सोमवार शाम 4 बजे तक हाज़िर होने का निर्देश दिया।

रांची – झारखंड के मुख्यमंत्री हेमेंट सोरेन ने प्रीवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत निर्धारित सुनवाई में व्यस्त कार्यक्रम के कारण भाग नहीं लिया। अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया, जिसमें सोरेन को आगामी सोमवार दोपहर 4 बजे से पहले न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया।

राज्य के कानूनी प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के कई आधिकारिक कार्यों के कारण निर्धारित तिथि पर हाज़िर होना संभव नहीं था। हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पद या स्थिति चाहे कुछ भी हो, अदालत के समन को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

यदि मुख्यमंत्री निर्धारित समय सीमा में हाज़िर नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ अवमानना (कॉन्टेम्प्ट) के प्रावधान लागू कर सकती है, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले की जांच जारी है और आरोपों के बारे में अतिरिक्त जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

यह घटना भारत में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ चल रही एंटी‑मनी‑लॉन्डरिंग जांचों के संदर्भ में एक नया मोड़ दर्शाती है, जहाँ प्रशासनिक दायित्व और न्यायिक प्रक्रिया के बीच तनाव स्पष्ट हो रहा है।
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